शिकायत प्रणाली
आयोग का एक प्रमुख जनादेश बाल अधिकार के उल्लंघन संबंधी शिकायत की जाँच करना है। आयोग के लिए यह भी जरूरी है कि वह बाल अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में वह स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच करें कि कौन से तत्व बच्चों को उनके अधिकारों का आनंद उठाने से रोक रही है।
(क) आयोग के समक्ष वह शिकायत संविधान की 8 वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में की जा सकती है
(ख) इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
(ग) शिकायत में मामले का पूर्ण विवरण शामिल होगा
(घ) यदि आयोग जरूरी समझे तो अन्य जानकारी / हलफनामा दाखिल करने के लिए कह सकती है
शिकायत करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें निम्न चीजें स्पष्ट हों :
(क) शिकायत स्पष्ट और सुपाठ्य हो तथा किसी छद्म नाम से दाखिल नहीं किया गया हो
(ख) वैसे शिकायत के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया हो
(ग) जो मुद्दा उठाया हो वह संपत्ति के अधिकार व संविदा दायित्वों जैसे सिविल विवाद से जुड़ा हुआ नहीं हो
(घ) उठाया गया मुद्दा सेवा मुद्दों से संबंधित नहीं हों
(ङ) वह मामला संविधान के अंतर्गत गठित किसी आयोग या उसके अधीन कार्यरत किसी प्राधिकार के समक्ष लम्बित नहीं हो
(च) मामले का किसी आयोग द्वारा पहले ही निष्पादन नहीं कर दिया गया हो
(छ) किसी अन्य आधार पर आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं हो
सभी शिकायतें व्यक्तिगत रूप से, डाक से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से निम्न पते पर भेजा जा सकता है-
(क) आयोग के समक्ष वह शिकायत संविधान की 8 वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में की जा सकती है
(ख) इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
(ग) शिकायत में मामले का पूर्ण विवरण शामिल होगा
(घ) यदि आयोग जरूरी समझे तो अन्य जानकारी / हलफनामा दाखिल करने के लिए कह सकती है
शिकायत करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें निम्न चीजें स्पष्ट हों :
(क) शिकायत स्पष्ट और सुपाठ्य हो तथा किसी छद्म नाम से दाखिल नहीं किया गया हो
(ख) वैसे शिकायत के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया हो
(ग) जो मुद्दा उठाया हो वह संपत्ति के अधिकार व संविदा दायित्वों जैसे सिविल विवाद से जुड़ा हुआ नहीं हो
(घ) उठाया गया मुद्दा सेवा मुद्दों से संबंधित नहीं हों
(ङ) वह मामला संविधान के अंतर्गत गठित किसी आयोग या उसके अधीन कार्यरत किसी प्राधिकार के समक्ष लम्बित नहीं हो
(च) मामले का किसी आयोग द्वारा पहले ही निष्पादन नहीं कर दिया गया हो
(छ) किसी अन्य आधार पर आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं हो
सभी शिकायतें व्यक्तिगत रूप से, डाक से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से निम्न पते पर भेजा जा सकता है-
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